Family ID update : फटाफट कर लें ये काम नहीं तो कट जाएगी बुढ़ापा व विधवा पेशन

विभाग ने जारी किए निर्देश

Family ID update : हरियाणा में समाज कल्याण विभाग से विभिन्न स्कीमों के तहत वृद्धावस्था यानि बुढ़ापा पेंशन और विधवा पेंशन ले रहे लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर है बुढ़ापा पेंशन और विधवा पेंशन लेने वाले लाभार्थियों को अपनी फैमिली आईडी में कुछ जानकारियां अपडेट करवानी अनिवार्य कर दी गई हैं इसके बिना पेंशन जारी नहीं की जाएगी

दरअसल इन पेंशन के पात्र व्यक्ति अपनी फैमिली आईडी में ये जानकारियां अपडेट नहीं करवाएंगे तो उनकी विधवा पेंशन व बुढ़ापा समय पर शुरू नहीं हो पाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग द्वारा जागरुकता कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल पिछले काफी दिनों से लोग कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंच रहे थे कि उनकी पेंशन नहीं बन पा रही है।

अब इन्हें फैमिली आईडी में कुछ जानकारियां अपडेट करवाने की सलाह दी जा रही है। नागरिक संसाधन एवं सूचना अधिकारी कार्यालय की फैमिली ओर से आमजन को बताया कि जा रहा है कि आईडी में कुछ जानकारी अपडेट होते ही पेंशन के पात्रों दूसरे सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ऑनलाइन पोर्टल पर अपने आप ही पेंशन चालू हो जाएगी।

Family ID update Do this work quickly, otherwise old age and widow pension will be cut.
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Family ID update : ये है बुढ़ापा पेंशन बनवाने की प्रक्रिया

60 वर्ष पूरी होने पर बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए भी फैमिली आईडी में कुछ जानकारी अपडेट करवानी जरूरी हैं। विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार यह प्रो एक्टिव स्कीम है, यानी पात्र अपनी खुद की लॉग इन आईडी से पीपीपी पोर्टल पर ओटीपी के माध्यम से ये जानकारी अपडेट कर सकता है। बुढ़ापा पेंशन के लिए सबसे पहले फैमिली आईडी में 60 वर्ष की उम्र वेरिफाई होनी अनिवार्य है।

उम्र वेरिफाई करवाने के लिए पात्र का 2019 से पहले का वोटर कार्ड होना चाहिए जिसमें उनकी उम्र 60 साल होनी चाहिए। इसके अलावा पात्र की जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, या स्कूल का 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर पात्र ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है तो उनका पहली या दूसरी कक्षा में स्कूल में नाम लिखवाने का सबूत होना चाहिए।

Family ID update : फैमिली आईडी में ये अपडेट कराना जरूरी

विधवा पेंशन बनवाने के लिए सबसे पहले पात्र महिला के मृतक पति का नाम फैमिली आईडी से कटवाना है। यह नाम कटवाने के लिए उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। क्योंकि ऑरिजनल मृत्यु प्रमाण पत्र फैमिली आईडी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। मृतक का नाम फैमिली आईडी से कटने के बाद मृतक की पत्नी को फैमिली आईडी में अपना मैरिटल स्टेटस बदलवाना होगा, यानी उनको विवाहिता की जगह विधवा अपडेट करवाना होगा।

ये रिक्वेस्ट आवेदन करने वाले स्वयं भी ऑनलाइन कर सकते हैं। यह ओटीपी बेस प्रक्रिया है। इसमें पहली प्रक्रिया है मृतक व्यक्ति का नाम फैमिली आईडी से कटवाना व दूसरी प्रक्रिया है मैरिटल स्टेटस बदलवाना। ये दोनों प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधवा महिला के बैंक खाते को फैमिली आईडी से जुड़वाना होगा।

क्षेत्रीय नागरिक संसाधन एवं सूचना अधिकारी कुलदीप जांगड़ा का कहना है कि विधवा पेंशन व बुढ़ापा पेंशन चालू करवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर नई अपडेट आई हैं। इसके लिए फैमिली आईडी में कुछ जरूरी अपडेट करवानी अनिवार्य है। इनके बगैर ये दोनों पेंशन शुरू नहीं हो पाएंगी। ये अपडेशन पात्र स्वयं भी कर सकता है। ये स्वचालित सुविधा है जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी बेस प्रक्रिया है।

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