MP-Electricity Bill Waiver : बिजली उपभोक्ताओं बिल की ब्याज राशि पर मिलेगी छूट

आवेदन के लिए आनलाइन व आफलाइन आवेदन की सुविधा

Electricity Bill Waiver : मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। यदि किसी कारण से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए हैं और कंपनी द्वारा इस पर ब्याज लगया गया है तो अब इस में 100 प्रतिशत की छूट ली जा सकती है। बिजली कंपनी ने धारा 126 के तहत लंबित मामलों को निपटाने के लिए यह विशेष छूट योजना जारी की है। इसके तहत उपभोक्ता लाभ ले सकते हैं।

हालांकि इसके लिए कुछ नियम व शर्तें भी तय की गई हैं। इसमें सबसे बड़ी शर्त यही है कि यह मामला अदालत में विचाराधीन नहीं हो और न ही इस पर अदालत द्वारा कोई फैसला दिया गया हो। (MP News) इसके अलावा बचे हुए मामलों को निपटाने के लिए बिजली कंपनी द्वारा लोक अदालत की तर्ज पर निपटाने की पहल की गई है।  किसी भी कारण से बिजली बिल का भुगतान समय पर नहीं होने के कारण इस बार कंपनी द्वारा ब्याज लगाया जाता है। अब इसी ब्याज राशि में छूट दी जा रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए यह सुनहरा मौका है। इसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है।

ऐसे में बिजली के डिफाल्टर उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसके लिए आवेदन करने के भी आनलाइन व आफलाइन दोनों ही विकल्प दिए गए हैं। (MP-Electricity) यह योजना 1 दिसंबर से शुरू होगी और 31 दिसंबर तक रहेगी। इस अवधी में आवेदन किए जा सकते हैं। उपभोक्ताओं को पूरा एक महीने का समय दिया गया है।

बिल की ब्याज राशि पर मिलेगी छूट
बिल की ब्याज राशि पर मिलेगी छूट

MP-Electricity Bill Waiver: ऐसे करें आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए आनलाइन आवेदन के लिए प्रार्थी उपभोक्ता को बिजली कंपनी पोर्टल पर जाकर Rebate As lokadalat in section 126 पर क्लिक करना होगा। यहां से आवेदन किया जा सकता है। कंपनी के पोर्टल portal.mpcz.in पर उपभोक्ता की आईडी डालने पर धारा-126 में दर्ज लंबित मामला दिख जाएगा। (MP-Electricity News) यहां मामले की जानकारी भी उपभोक्ता को देनी होगी। इसमकें उपभोक्ता की ओर बकाया राशि नहीं होने व विचाराधीन मामले में धारा 127 के तहत गठित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष या किसी अन्य अदालत में अपील लंबित नहीं होने की जानकारी देनी होगी। इसको सत्यापित कर सबमिट का विकल्प चुनें। इसके बाद उपभोक्ता आनलाइन भुगतान बकाया राशि का भुगतान कर सकता है। वहीं आफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी बिजली वितरण केंद्र में जाकर आवेदन किया जा सकता है।

MP-Electricity Bill Waiver: ब्याज राशि पर मिलेगी छूट

बिजली वितरण कंपनी के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के लंबित मामलों में लोक अदालत की तर्ज पर छूट प्रदान की जा रही है। इससे लंबित मामलों को निपटाना है। (MP-Electricity News) नियमानुसार 10 लाख रूपये तक की की बकाया राशि, 5 किलोवाट के गैर घरेलू व 10 हार्सपावर तक के औद्योगिक श्रेणी के लंबित मामलों के लिए आवेदन उप महा प्रबंधक को दिया जा सकता है। इससे निर्धारित राशि पर 20 प्रतिशत व आंकलित राशि का भुगतान नहीं होने पर लाभ मिलेगा। इसमें आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने बाद प्रत्येक 6 माही चक्रवर्ती दर अनुसार 16 प्रतिशत की दर जो ब्याज राशि है, उस पर100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं एक कनेक्शन पर एक से अधिक मामले दर्ज होने पर सभी मामलों का भुगतान एक मुश्त किया जाना जरूरी है।

MP-Electricity Bill Waiver: पेंशनर के लिए समस्या निवारण शिविर 24 नवंबर को

वहीं माध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा पेंशनर और परिवार पेंशनर के लिए जीवन प्रमाण पत्र व पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए शिविर का आयोजन 24 नवंबर को किया जाएगा। शिविर आयोजन शक्तिभवन स्थि‍त पावर मैनेजमेंट कंपनी के लेखाधि‍कारी वेतन व पेंशन कार्यालय में हाेगा। (Electricity Bill Waiver) मध्यप्रदेश विद्युत मंडल एवं उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों से सेवा से सेवानिवृत्ति‍उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर व परिवार पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र और पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं।

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