NPS Last Chance : एनपीएस में विकल्प सैट करने की अंतिम तारीख कल

चूक गए तो अपने आप सैट होगा विकल्प, माैका न जानें दें

NPS Last Chance : वर्ष 2025 समाप्त हो रहा है और नया साल शुरू होने वाला है। नए साल में कुछ नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। ऐसे में आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। यदि समय रहते यह काम नहीं किया तो भारी पड़ सकता है। ऐसे में पुराने साल में यह पुराने काम जरूर निपटा लें। विशेषकर वित्तीय कार्य ऐसे हैं, जो पूरे नहीं करने पर फिर इनका विकल्प मिलना आसान नहीं होगा।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पुरानी पेंशन स्कीम। इसकी की डेडलाइन आ गई है। वहीं टैक्स रिटर्न को रिवाइज करने की अंतिम तिथि भी बहुत ही करीब है। तीसरा कार्य है PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना। यह भी जरूरी है।

NPS Last Chance : NPS को लेकर बड़ी अपडेट

नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अधिकतर यूजर्स एक बार इसका विकल्प तय कर दोबारा नहीं संभालते, लेकिन अब इसकी जरूरत है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी द्वारा इसको लेकर का नया नोटिस जारी किया गया। इसके अनुसार यदि आप नेशनल पेंशन सिस्टम के माध्यम से निवेश करने वाले 1.7 करोड़ से ज्यादा भारतीयों में शामिल हैं तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब 25 दिसंबर तक आप अपना विकल्प चुन सकते हैं।

इसके लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी PFRDA द्वारा व्यवस्था बनाई गइई है। इसके तहत स्कीम A (टियर I, एक्टिव चाइस के तहत) को दूसरी बड़ी स्कीमों के साथ मर्ज किया जा रहा है। क्योंकि स्कीम A में REITs, InvITs, AIFs, और स्ट्रक्चर्ड डेट जैसे वैकल्पिक इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश था। यह फंड छोटा है और इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी लिमिटेड है। इसलिए आप अपना चुनाव स्वयं कर सकते हैं।

NPS Last Chance : एनपीएस में विकल्प सैट करने की अंतिम तारीख कल
NPS Last Chance : एनपीएस में विकल्प सैट करने की अंतिम तारीख कल

NPS Last Chance : चुनाव नहीं किया तो पड़ेगा यह असर

इसके लिए सरकार की ओर से 25 दिसंबर तक अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। यदि आप इस तारीख तक कोई भी विकल्प स्वयं नहीं चुनते हैं तो आपका एलोकेशन स्वयं ही तय व्यवस्था के अनुसार ट्रांसफर हो जाएगा। इससे पहले आपके पास मौका है कि बिना किसी खर्च के अपना पोर्टफोलियो स्वयं स्विच करने का विकल्प आपके हाथ में है। इसके लिए आनलाइन आसान प्रक्रिया अपनानी होगी। सबसे पहले अपने CRA/NPS अकाउंट में लागइन करें। या फिर Protean/NSDL पोर्टल का प्रयोग भी किया जा सकता है।

इसके बाद ट्रांजैक्शन – स्कीम पहले से तय प्रेफरेंस बदलने वाले विकल्प पर क्लिक करें दें। इसके बाद यदि आपको स्क्रीन पर स्कीम A दिखती है, तो अपनी रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर स्कीम C (कार्पोरेट डेट), E (इक्विटी), या फिर G (सरकारी सिक्योरिटीज) का चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद यह व्यवस्था आपकी मर्जी के अनुरूप हो जाएगी।

NPS Last Chance : इनकम टैक्स की संशोधित आईटीआर

असेसमेंट ईयर 2025–26 (FY 2024–25) के लिए देरी से या रिवाइज्ड ITR को फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। इसके जरिये आप अपनी टैक्स फाइलिंग को ठीक करने का यह आखिरी कानूनी मौका पा रहे हैं। यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो ओरिजिनल ड्यू डेट से चूक गए थे। अब वे 31 दिसंबर तक लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। साथ ही यदि पहले की गलतियों को ठीक करने की जरूरत लगे तो इसके लिए रिवाइज रिटर्न फाइल की जा सकती है। यह काम अब लेट फीस के साथ होगा और बकाया टैक्स पर ब्याज भी लगेगा।

NPS Last Chance : आधार के साथ पैन लिंक

आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख भी 31 दिसंबर ही है। इसके तहत ऐसे PAN कार्ड धरकों को आधार लिंक करना है, जिन्होंने 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके अपना PAN बनवाया है। ऐसे लोगों को अब आधार व पैन अब आपस में लिंक करने होंगे। यदि इसमें कोई चूक रहती है तो रिटर्न फाइल करने में भी रूकावट आ सकती है। वहीं TDS भी काटा जएगा। इसके अलावा रिफंड में देरी का सामना करना पड़ेगा।

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