RBI : आज से बदल गए हैं बैंकों में यह नियम जरूर जानें

नोमिनी को लेकर आरबीआई ने लिया बड़ा फैसला

RBI : बैंकों से जुड़े नियमों में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कई बड़े बदलाव किए हैं। यह बदलाव आज एक नवंबर से लागू हो गए हैं। बैंकों से जुड़े सभी ग्राहकों को यह नियम जरूरत पता होना चाहिए। यह नियम सही प्रकार से नहीं मानने पर बड़ी परेशानी हो सकती है। आरबी आई द्वारा यह नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपका राशि या अन्य सामान सही व्यक्ति तक पहुंच जाए। जिसको आप यह राशि देना चाहते हैं।

bank nominations guidelines : एक नवंबर से लागू हुए यह नियम नोमिनेशन को लेकर हैं। इससे ग्राहक की जमा राशि या लाकर में रखा सामान व कागजात उसी व्यक्ति को मिलेंगे, जिनको आप यह देना चाहते हैं। यह नए नियम RBI ने बैंक खाते, फिक्स डिपाजिट व लॉकर से जुड़ी व्यवस्था में किए हैं। इससे ग्राहकों के साथ-साथ उनके परिवार के लोगों को भी काफी लाभ होगा। (R.B.I.) यदि आप भी किसी बैंक सामान्य ग्राहक हैं या फिर लॉकर की सेवा लेते हैं तो इन नियमों को जरूर जान लें। ऐसा नहीं होने पर भविष्य में आपकी जमा राशि या लॉकर में रखा सामान सही व्यक्ति को मिलने में दिक्कत हो सकती है।

These rules have changed in banks from today, definitely know this
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RBI : यह बदलाव हैं नए

दरअसल हर व्यक्ति बैंक खाते या लॉकर में ऐसी व्यवस्था करता है कि उसके बाद यह राशि या सामान किसी विशेष व्यक्ति को दिया जाए। बैंक उसी व्यक्ति को यह सामान देता है, जो अधिकृत नोमिनी होता है। हर किसी को अपने बैंक खाते की राशि या लॉकर में रेख सामान को लेकर चिंता तो रहती है कि उसके बाद इस राशि या पैसे का क्या होगा। इसको ध्यान में रखते हुए ही अब RBI ने नोमिनेशन के नियम बदले हैं। (R.B.I.) यह नियम 1 नवंबर 2025 से यानी शनिवार से लागू हो गए हैं। इससे व्यक्ति द्वारा बनाए गए नोमिनी को बिना किसी परेशानी के उपभोक्ता के बैंक अकाउंट की राशि या लॉकर का सामान आसानी से मिल सकेगा। इसमें देरी भी नहीं लगेगी और बैंक की जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी। किसी भी बैंक में खातो खोलते समय उपभोक्ता को को आना नोमिनी जोड़ना होता है। यह बैंक खाते के लिए फार्म के साथ किए गए आवेदन में ही दर्ज किया जाता है। हालांकि इसमें ग्राहक अपनी इच्छा के अनुसार बदलाव कर सकता है। यदि कोई उपभोक्ता यह चाहता है कि वह किसी को भी अपा नोमिनी नहीं बनाना चाहता तो उसे लिखित घोषणा करनी होती है। इस पर बैंक अपने रिकार्ड में नोमिनी का नाम चढ़ाता है। ग्राहक चाहे तो लिखित रूप से नॉमिनेशन से इंकार भी कर सकते हैं, और बैंक इस कारण से खाता खोलने में देरी नहीं कर सकता। इसके अलावा, नॉमिनेशन को कैंसिल, बदलने या अपडेट करने की सुविधा भी दी जाएगी, और हर बदलाव पर ग्राहक को लिखित प्रमाण दिया जाएगा।

RBI : Nomination Registered लिखना जरूरी

आरबीआई द्वारा बनाए गए नए नियमों के अनुसार अब किसी भी बैंक का उपभोक्ता नोमिनेशन आवेदन देगा, इसके तीन कार्य दिवस के भीतर ही स्वीकार करना होगा। साथ ही रसीद भी देनी होगी। इसके साथ पासबुक या टर्म डिपाजिट रसीद पर साफ रूप से Nomination Registered भी दर्ज करना जरूरी है। साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि एक से अधिक नोमिनी होने पर यदि किसी नोमिनी की मृत्यु हो जाती है तो उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा। हां यदि बैंक नोमिनेशन को अस्वीकार करता है तो इसका सही कारण भी तीन दिन के अंदर ही बताना होगा। यह कारण भी बैंक द्वारा लिखित रूप में बताया जाएगा। बैंक उपभोक्ता या लॉकर धारक की मृत्यू होने पर आवेदन के 15 दिन में ही भुगतान किया जाएगा। इन बदलावों को उपभोक्ता व नोमिनी के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है। इससे बैंक उपभोक्ता के साथ-साथ बैंक को भी इस प्रकार के विवाद निपटाने में आसानी होगी।

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