Combine Toll Free : ट्रैक्टर के साथ कंबाइन हार्वेसटर का टोल टैक्स माफ, NHAI ने जारी किया लैटर, किसानों को बड़ी राहत

Combine Toll Free : धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करने वाले और देश का पेट भरने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है। नेशनल हाईवे अथारिटी और स्टेट हाईवे अथारिटी पर लगे टोल प्लाजाओं पर किसान के ट्रैक्टर के साथ कंबाइन हार्वेस्टर का टोल माफ हो गया है। अब कंबाइन हार्वेस्टर पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। NHAI ने इस संबंध में पत्र जारी किया है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा 4 दिसंबर 2825 को सभी RO तथा PD को जारी किए गए लैटर में बताया गया है कि मंत्रालय की दिनांक 14 मार्च, 2017 की राजपत्र अधिसूचना की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि “ट्रैक्टर” शब्द को “ट्रैक्टर, संयुक्त हार्वेस्टर” से प्रतिस्थापित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के उस खंड के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

यदि पुराने बीओटी समझौतों के कारण इस आदेश के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई आती है, तो कृपया इसे संबंधित तकनीकी विभाग और टोल विभाग के ध्यान में लाएं।तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 14.03.2017 की राजपत्र अधिसूचना का कोई उल्लंघन न हो।

Combine Toll Free : किसानों के लिए बड़ी राहत

ट्रैक्टर के साथ कंबाइन हार्वेस्टर का टोल फ्री किए जाने से किसानों को काफी राहत मिलेगी। अब फसल काटने और ढुलाई के दौरान किसानों पर टोल का बोझ नहीं पड़ेगा। किसानों ने इसे राहत भरा फैसला बताया है, क्योंकि एक टोल प्लाजा पर करीब 150 रुपए टोल लगता था। अब इससे राहत मिलेगी।

Combine Toll Free : इन विभागों को भेजी लैटर की कॉपी

ट्रैक्टर के साथ-साथ कंबाइन हार्वेस्टर को फ्री किया जाना चाहिए। यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है और इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। NHAI ने इसकी प्रति संयुक्त सचिव (टोल), एमओआरटीएच, नई दिल्ली, सदस्य (प्रशासन), NHAI मुख्यालय, नई दिल्ली के पीपीएस, जीएम (सीओ)-1 और II, एनएचएआई मुख्यालय, नई दिल्ली। को भी जारी की है।

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