EPFO Claim Settled : पैसे निकलवाने हैं तो अपनाए यह तरीका

सिर्फ 3 दिन में मिल जाएगी आपकी राशि

नौकरी करने वालों के जीवन में Employees Provident Fund Organisation (EPFO) का बहुत महत्व होता है। वेतन से हर महीने एक निश्चित राशि कट का इस खाते में जाती रहती है। इसको व्यक्ति जरूरत के समय निकलवा सकता है। लेकिन ज़रूरत के समय राशि नहीं मिले तो काफी परेशानी होती है। इसको हालांकि EPFO ने काफी आसान किया है, लेकिन इसकी सही जानकारी होना जरूरी है। PF से राशि निकलवाने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका भी जान लीजिए। इस तरीके से अपने EPF खाते से राशि निकलवाने पर तीन दिन में राशि आपको मिल जाएगी।

किसी भी कंपनी या संगठन में काम करने वाले कर्मचारी को PF काटा जाता है। इसके लिए नियम तय है कि किस आकार की कंपनी को अपने कर्मचारियों का पीएफ काटना पड़ेगा। हालांकि इसका एक भाग कर्मचारी के वेतन से और दूसरा कंपनी द्वारा दिया जाता है। लेकिन सीटीसी व्यवस्था में पूरा पीएफ वेतन से ही काटा जाता है। यह राशि वेतन से हर महीने काटी जाती है और पीएफ खाते में जमा रहती है। यूं कहें की आपके वेतन से यह बचत की राशि है, जो एक यूएन नंबर के खाते में जाती है। यह राशि कर्मचारी को जरूरत के समय प्रयोग की जा सकती है। EPFO में जमा यह राशि निकलने के लिए अब कोई झंझट नहीं रह गया है। यह पूरी प्रक्रिया आनलाइन है। हालांकि पहले इसके लिए PF कार्यालय में जाकर आवेदन करना होता था। यह आवेदन करने के बाद पैसा मिलने के लिए भी काफी इंतजार करना पड़ता था। इसको EPFO द्वारा बहुत ही आसान प्रक्रिया बना दियाग या है।

EPFO Claim Settled: If you want to withdraw money, follow this method
EPFO Claim Settled: If you want to withdraw money, follow this method

EPFO Claim Settled : घर बैठे करें अप्लाई

नई व्यवस्था के तहत पीएफ की राशि निकलवाने के लिए कहीं भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। घर पर ही अपने मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से पीएफ की राशि प्राप्त की जा सकती है। यह राशि आवेदन करने पर आपके बैंक खाते में आ जाएगी, जहां से जब मर्जी इसको निकाला जा सकता है। इस प्रक्रिया में अब महज 3 दिन का समय लगता है। कई बार नौकरी छोड़ने या कोई कारोबार शुरू करने में वेतन से कटी हुई इस पीएफ राशि की जरूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में EPFO में जमा की हुई अपनी कमाई की राशि को अब आनलाइन ही प्राप्त किया जा सकता है।

EPFO Claim : यह है सही तरीका

पीएफ से पैसा निकालने के अलग-अलीग नियम हैं। पूरी राशि एक साथ निकलाने की प्रक्रिया को फुल एंड फाइनल विड्राल के रूप में लिया जाता है। नौकरी छोड़ने के दो महीने के बाद यह प्रक्रिया की जा सकती है। इस प्रक्रिया में PF के साथ जमा हुई पेंशन और इस राशि पर आपको मिले ब्याज की पूरी रकम को शामिल किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले EPFO की वैबसाइट जाकर अपने UAN पर लागिन करें। इसके बाद Online Services सेक्शन से Claims का विकल्प चुनें। यहां एक फार्म मिलेगा, जिसमें अपनी जानकारी भरनी होती है। इसमें ध्यान रखें की जो बैंक खाता आप डाल रहे हैं, वह सही हो। ऐसा नहीं होने पर या तो भुगतान अटक जाएगा, या फिर यह गलत खाते में जा सकता है। इस प्रक्रिया के फार्म 19 में अपना पता भरते हुए एक कैंसिल की फोटो अपलोड करे। इसे बाद इस प्रक्रिया को आधार ओटीपी से पुष्टी करवाएं।

EPFO Claim : पेंशन राशि के लिए चुनें फार्म -10

पीएफ की राशि में एक भाग पेंशन के रूप में होता है। इसको भी कर्मचारी अलग से निकलवा सकता है। इसके लिए भी यही प्रक्रिया रहती है, लेकिन यह Form 10-C का चयन करना होता है। यह प्रक्रिया करने के बाद आनलाइन ही क्लेम की स्थिति Track Claim Status पर देखी जा सकती है। इसको ध्यान से देंगे कि Claim Settled लिखा है तो आवेदन स्वीकृत हो गया है। अब यह पैसा निर्धारित समय सीमा में दिए गए बैंक खाते में पहुंच जाएगा।

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