Haryana Family ID : फैमिली आईडी में उम्र वेरिफाई के लिए ये 4 दस्तावेज जरूरी

अपलोड करते ही आएगी रूकी पेंशन

Haryana Family ID Update : हरियाणा में परिवार पहचान पत्र में उम्र वेरिफाई नहीं होने के कारण हजारों बुजुर्गों की पेंशन रूक गई है तो हजारों विधवा महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन होल्ड पर हो गई है। इन रूकी हुई पेंशन में उम्र को वेरिफाई करने के लिए अब फैमिली आईडी में उम्र वेरिफाई करने का ऑप्शन आ गया है।

ऐसे लोगों के लिए विभाग ने चार डाक्यूमेंट का ऑप्शन दिया है, जिनसे आयु वेरिफाई होगी और रूकी हुई पेंशन दोबारा से शुरू हो जाएगी। क्रीड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार चार तरह के डाक्यूमेंट की लिस्ट जारी की गई है। इन डाक्यूमेंट के जरिए फैमिली आईडी में उम्र वेरिफाई करवाई जा सकती है। इन चार डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट फैमिली आईडी पर अपडेट करवाना होगा।

Haryana Family ID अपडेट के लिए मान्य दस्तावेज

  • पांच साल पुराना वोटर कार्ड
  • वोटर कार्ड न होने पर चुनाव कार्यालय से वोटर कार्ड की पांच साल पुरानी नकल निकलवानी पड़ेगी।
  • 10वीं कक्षा की मार्कशीट, मार्क शीट न होने पर स्कूल की हाजिरी या विड्रॉल रजिस्टर की कॉपी, जिसमें पात्र की हाजिरी लगी हो
  • जन्म प्रमाण पत्र

Haryana Family ID : CSC पर जाकर करें अप्लाई

अगर आपके पास उपरोक्त में से किसी भी तरह के दस्तावेज हैं तो आप इन्हे लेकर कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर उम्र को वेरिफाई करवा सकते हैं। जब तक फैमिली आईडी में उम्र वेरिफाई नहीं होगी तब तक पात्र व्यक्ति की पेंशन शुरू नहीं होगी। उम्र वेरिफाई करते ही आपकी रूकी हुई पेंशन जारी कर दी जाएगी।

दरअसल उम्र वेरिफाई करवाने के लिए आवेदनकर्ता के पास पांच वर्ष पुराना वोटर कार्ड होना चाहिए। अगर वोटर कार्ड नहीं है तो जिला प्रति चुनाव कार्यालय से 5 वर्ष पुराने कार्ड की नकल या फोटो निकलवानी होगी। अगर ये भी नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र पत्र में खुद का नाम व पिता का नाम मौजूदा समय के आधार कार्ड व फैमिली आईडी वाले ही होने अनिवार्य हैं। ऐसा नहीं है तो वह जन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

Haryana Family ID : विधवा पेंशन के लिए ये अपडेशन भी जरूरी

विधवा पेंशन बनवाने के लिए मृतक पति का नाम फैमिली आईडी से कटवाना है। मृतक का नाम फैमिली आईडी से कटने के बाद मृतक की पत्नी को फैमिली आईडी में अपना मेरिटल स्टेटस बदलवाना होगा, यानी उनको विवाहिता की जगह विधवा अपडेट करवाना होगा। ये रिक्वेस्ट आवेदन करने वाले स्वयं भी ऑनलाइन कर सकते हैं।

क्षेत्रीय नागरिक संसाधन एवं सूचना अधिकारी कुलदीप का कहना है कि किसी भी प्रकार की पेंशन शुरू करवाने के लिए फैमिली आईडी में पात्र व्यक्ति की उम्र वेरिफाई होनी अनिवार्य है। इसके लिए अब चार प्रकार के डॉक्यूमेंट मान्य किए गए हैं। जिनमें से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। इसके लिए फैमिली आईडी में कुछ जरूरी अपडेट करवानी अनिवार्य है। इनके बगैर ये दोनों पेंशन शुरू नहीं हो पाएंगी।

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