ITR Refund 2025: इनकम टैक्स गलत क्लेम पर नोटिस मिला है तो करें अपना बचाव

सभी डाक्यूमेंट की जांच कर कैलकुलेशन को भी कर लें चैक

ITR Refund 2025: आयकर भरने के बाद इसका एक हिस्सा आईटीआर रिफंड मिलता है। दो महीने से टैक्सपेयर्स इसका का इंतजार कर रहे हैं। वहीं रिफंड में देरी हो रही है। इस साल आईटीआर फाइलिंग (ITR Filing 2025) की लास्ट डेट 16 सितंबर थी।आईटीआर रिफंड में हो रही देरी गलत क्लेम बताया के कारण हो रही है। ऐसे में आयकर विभाग द्वारा गलत क्लेम के लिए नोटिस भेजा जा रहा है।

जिन लोगों को नोटिस आया है, वह इसको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आसान सी प्रक्रिया अपनानी होगी। हालांकि आयकर रिफंड में देरी का कारण गलत डिडक्शन या गलत रिफंड क्लेम सामने आया है। ऐसे में यदि आयकर विभाग द्वारा नोटिस दिया जाता है तो इसको ठीक करवाया जा सकता है। इसके लिए दोबारा से अपने दस्तावेजों की जांच करने के साथ टैक्स की गणना को भी जांचना होगा।

यदि इसमें कोई गड़बडी सामने आती है तो आयकर विभाग द्वारा जो भी अमाउंट इसके लिए मांगा गया है, इसको चुका दें। वहीं गणना व जांच के बाद यदि कोई खामी नहीं पाई जाती है तो इसके लिए सेक्शन 139(4) के तहत रेक्टिफाइंग के लिए दाेबारा से आवेदन कर दें। इसके लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है।

इनकम टैक्स गलत क्लेम पर नोटिस मिला है तो करें अपना बचाव
इनकम टैक्स गलत क्लेम पर नोटिस मिला है तो करें अपना बचाव

ITR Refund 2025: ऐसे करें रिवाइज्ड ITR

इस पूरी प्रक्रिया आनलाइन ही की जानी है। ऐसे में इसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट से लागिन कर लें। इसके बाद-
असेसमेंट का साल का चुनाव कर अपने आईटीआर फार्म कर चुनाव करें। इसको डाउनलोड कर सही प्रकार से फिल कर लेँ। पूरी जानकारी फार्म में भरने के बाद आपके ओरिजिनल आईटीआर फार्म की रिसीट नंबर यहां पर दर्ज करें। XML डाक्यूमेंट को वेरीफाई और जनरेट करने की प्रक्रिया करें। XML डाक्यूमेंट मिल जाएगा। इसके बाद फार्म में किसी भी गलती की जााच अच्छी प्रकार से कर लें और ई-फाइलिंग सेक्शन पर जा कर अपलोड रिटर्न के विकल्प का चुनाव करें। सही फार्म चुनाव कर अपलोड कर दें। रिवाइज्ड आईटीआर फार्म जमा कर आधार ओटीपी या फिर नेट बैंकिंग अथवा पोस्टल मेल के के माध्यम से आफलाइन रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन सुनिश्चित कर लें।

ITR Refund 2025: ऐसे होगा Income Tax Return Status चेक

इसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लागिन कारना होगा। यहां ई-फाइल का आप्शन दिया गया है। इस पर जाकर Income Tax Return पर जाएं। यहां View Filed Return के आप्शन का चुनाव कर आगे बढ़ें। यहां पर आसानी से रिफंड स्टेटस का पता लग सकता है। रिफंड नहीं मिलने का मुख्य कारण गलत डिडक्शन क्लेम या फिर इनकम टैक्स गलत कैलकुलेट करना हो सकता है। इसके अलावा यदि आपका पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं है तो भी यह यह समस्या आ सकती है। वहीं आईटीआर में अगर बैंक अकाउंट की जानकारी गलत भरी गई है तो भी इनकम टैक्स रिफंड रूक सकता है। यदि बैंक में दिया गया नाम व पैन कार्ड पर दर्ज नाम अलग है तो भी रिफंड नहीं मिलेगा।

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