Public Trust Ordinance : खुले में कुत्ता घुमाया, सड़क पर पशु बांधे, गली उखाड़ी तो 500 रुपए जुर्माना

देखें क्या है सरकार का नया जन विश्वास अध्यादेश

Public Trust Ordinance : हरियाणा में अब अगर आप अपने पालतू कुत्ते को सड़क पर खुले में घुमाते हैं और इस दौरान उसने पोटी कर दी या शौच कर दिया तो आपको 500 रुपए तक फाइन भरना पड़ सकता है। यही नहीं शहर में कॉलोनी या मुख्य सड़क पर आप अगर अपनी भैंस, गाय बांधते हैं और वहीं पर इसका दूध भी निकालते हैं तो भी आपको 500 से 1000 रुपए तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।

अपने निजी काम के लिए गली को उखाड़ दिया और सीवरेज, पेयजल की पाइप को नुकसान पहुंचा तो इसे ठीक तो करवाना ही होगा, साथ ही 500 रुपए जुर्माना भी देना होगा। जी हां, इसी तरह की करीब 164 गलतियां की तो आपको जेल तो नहीं जाना पड़ेगा लेकिन जुर्माना जरूर भुगतना पड़ेगा।

हरियाणा सरकार ने जन विश्वास अध्यादेश लागू कर दिया है। इसमें छोटे-मोटे 164 जुर्म या गलतियों का उल्लंघन करने पर सजा जेल नहीं बल्कि जुर्माना भुगतना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई सफाई कर्मचारी अपने सहकर्मी, उच्चा अधिकारी को बिना बताए ड्यूटी से नदारद रहता है तो उस पर विभाग 1000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। इसके अलावा सड़क या गली को उखाड़ते समय अगर पेयजल या सीवरेज की लाइन को नुकसान पहुंचता है तो काम करने वाले ठेकेदार, एजेंसी या मालिक पर जुर्माना ठोंका जाएगा।

Public Trust Ordinance: 500 rupees fine for walking dogs in the open, tying animals on the road, digging up streets
Public Trust Ordinance: 500 rupees fine for walking dogs in the open, tying animals on the road, digging up streets

Public Trust Ordinance : बिना लाइसेंस के ये चीजें बेची तो 5 हजार फाइन

सरकार या संबंधित विभाग से अनुमति, लाइसेंस लिए बिना पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, कैरोसिन समेत दूसरे विस्फोटक ज्वलनशील पदार्थ बेच रहे हैं तो 5 हजार रुपए जुर्माना होगा। रात के अंधेरे में या सुबह सूरज निकलने से पहले लकड़ी बेचने का काम करते हैं तो भी 50 हजार रुपए तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इनमें पहली बार नियम तोड़ने पर 50 हजार और दोबारा से यही गलती दोहराई तो 1 लाख रुपए भी जुर्माना किया जा सकता है। बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस ही सस्पेंड कर दिया जाएगा।

Public Trust Ordinance : इन कानूनों के उल्लंघन पर भी भुगतना होगा जुर्माना

शहर की सरकार नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद तथा हुडा के अंतर्गत आने वाली सड़कों, गलियों को तोड़ने, पानी की पाइप, सीवरेज की पाइप को नुकसान पहुंचाने पर, बालकनी, रैंप ज्यादा बाहर तक निकाल कर जमीन कब्जाने की एवज में भी भारी-भरकम जुर्माना भुगतना पड़ेगा।

Public Trust Ordinance : किसानों पर भी लग सकता है जुर्माना

अगर कोई किसान या खेत मालिक उस किसान के पास पानी पहुंचने देने में बाधा बन रहा है, जो उस जमीन पर खेती कर रहा है तो उस पर भी 20 हजार रुपए तक जुर्माना लग सकता है। जन विश्वास अध्यादेश में ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर गन्ना खरीद प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी मिलती है तो फिर 25 हजार से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। बार-बार कोई अगर ये नियम तोड़ता है तो पहले उस पर डबल यानि एक लाख रुपए और उसके बाद भी नहीं मानता तो उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा।

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