Haryana new scheme : हरियाणा में 80 हजार रुपए की योजना क्या है ?

कौन ले सकता है योजना का लाभ देखें

Haryana new scheme 80,000 : हरियाणा में 80 हजार रुपए की आर्थिक सहायता वाली योजना क्या है और इस योजना का लाभ किन्हें मिल सकता है तथा इसके लिए क्या शर्तें हैं, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। दरअसल सरकार द्वारा बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत पुराने व जर्जर मकान की रिपेयरिंग के लिए 80 हजार रुपए की तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा यह राशि दी जाती है।

बता दें कि अब तक यह योजना केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों तक ही सीमित थी लेकिन अब सरकार ने इस योजना का दायरा तो बढ़ा ही दिया है, साथ ही राशि को भी बढ़ाया गया है। जींद जिलाधीश मोहम्मद इमरान रजा के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा योजना में बदलाव के बाद इसमें सभी पात्र बीपीएल परिवारों को लाभ दिया जा रहा है, चाहे वह किसी भी जाति से हो। इसके अलावा लाभ राशि को 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये किया है।

Haryana new scheme : योजना की ये हैं प्रमुख शर्तें

डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान की रिपेयरिंग के लिए 80 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए प्रमुख शर्त ये है कि आवेदनकर्ता का मकान 10 साल या इससे पुराना हो। मकान रिपेयरिंग की हालत में हो यानि कि जर्जर हो चुका हो, मकान मरम्मत के योग्य हो तभी इस योजना का लाभ मिलेगा।

Haryana new scheme Dr. BR Ambedkar Housing Renovation Scheme
Haryana new scheme Dr. BR Ambedkar Housing Renovation Scheme

Haryana new scheme : बीपीएल सूची में नाम हो, हरियाणा का स्थायी निवासी हो

डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसका नाम बीपीएल लिस्ट में शामिल होना चाहिए। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए, जोकि कम से कम 10 साल पुराना हो। आवेदनकर्ता की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, ओबीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे दस्तावेज जरूरी हैं।

Haryana new scheme : यहां से ऐसे कर सकते हैं आवेदन

डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सबसे पहले हरियाणा एससी बीसी डाट जीओवी डाट (https://haryanascbc.gov.in) इन से फार्म डाउनलोड करके उसे भरना है। उसको सरपंच या पार्षद से सत्यापित करवाना होगा। फार्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज लगाने अनिवार्य हैं। उसके बाद ये फार्म आपके नजदीकी सीएससी सेंटर से आनलाइन करवाना है। आनलाइन करवाने के बाद ये फार्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है। दस्तावेज की कापी साथ लगाएं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button