Haryana News : रिटायरमेंट के बाद नहीं रुकेगी पेंशन, हरियाणा सरकार ने बदला पूरा सिस्टम

हरियाणा डायरी, चंडीगढ़।
Haryana News : हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन प्रक्रिया को आसान और समयबद्ध बनाने की दिशा में फैसला लिया है। अब रिटायरमेंट के बाद महीनों तक फाइलों के अटकने और दस्तावेजों की कमी के कारण पेंशन रुकने जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

दरअसल प्रदेश सरकार ने “लास्ट पे सर्टिफिकेट” (LPC) के नियमों में बदलाव करते हुए नया संशोधित प्रारूप लागू कर दिया है। इसके तहत अब किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के ट्रांसफर अथवा रिटायरमेंट के समय ही उसकी सर्विस वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ताकि पेंशन संबंधी फाइलें लंबित न रहें।

Haryana news : कर्मचारियों की सबसे बड़ी परेशानी दूर करने की तैयारी

सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत पेंशन शुरू होने में देरी को लेकर होती थी। कई मामलों में सर्विस रिकॉर्ड अधूरा रहने, अवकाश वेतन (Leave Salary) और पेंशन अंशदान से जुड़े दस्तावेज समय पर जमा न होने के कारण महीनों तक भुगतान अटक जाता था।

Haryana News Pension retirement government changed system
Haryana News Pension retirement government changed system

सरकार के पास लगातार ऐसी शिकायतें पहुंच रही थीं कि आईएएस, एचसीएस समेत कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी अपने कागज पूरे करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। इसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अब प्रक्रिया को पहले से ज्यादा जवाबदेह और पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है।

Haryana news : मुख्य सचिव ने जारी किए सख्त निर्देश

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब केवल संशोधित एलपीसी फॉर्मेट का ही इस्तेमाल किया जाएगा।

वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार पंजाब ट्रेजरी नियमावली (भाग-दो) के तहत एलपीसी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी की पूरी सेवा अवधि का रिकॉर्ड समय रहते सत्यापित हो जाए और पेंशन प्रक्रिया में कोई तकनीकी अड़चन न आए।

Haryana news : अब सर्विस वेरिफिकेशन होगा अनिवार्य

नए प्रारूप में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्रम संख्या-10 को लेकर किया गया है। अब इस कॉलम में कर्मचारी की पूरी सर्विस वेरिफिकेशन का विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी को इसे प्रमाणित भी करना होगा। यानी अब बिना सत्यापित रिकॉर्ड के एलपीसी जारी नहीं किया जा सकेगा। इससे भविष्य में पेंशन फाइलों में आपत्तियों और देरी की संभावना काफी कम हो जाएगी।

Haryana news : IAS और HCS अधिकारियों की होगी विशेष मॉनिटरिंग

सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के मामलों की निगरानी के लिए अलग व्यवस्था भी बनाई है। आईएएस और एचसीएस अधिकारियों के हर एलपीसी की कॉपी अब मुख्य सचिव कार्यालय की सर्विसेज ब्रांच-4 को भेजी जाएगी।

इसके अलावा प्रतिनियुक्ति पर बोर्डों और निगमों में तैनात अधिकारियों के मामलों में अक्सर पेंशन अंशदान और अवकाश वेतन के चालान समय पर जमा नहीं होते थे। कई बार यही देरी पेंशन प्रक्रिया अटकने का कारण बनती थी। अब सरकार ने ऐसे संस्थानों को भी निर्देश दिए हैं कि संबंधित सभी चालान और रिकॉर्ड समय पर मुख्य सचिव कार्यालय को भेजे जाएं।

यदि विभाग समय पर सर्विस रिकॉर्ड अपडेट करते हैं और एलपीसी प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार पूरी होती है, तो कर्मचारियों को महीनों इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह फैसला लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरा माना जा रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button