Home Buying Tips : पत्नी के नाम पर लें घर मिलेगा यह लाभ

यह नियम बढ़ाएगा आपकी बचत

Home Buying Tips : अपना खुद का घर हर किसी का सपना होता है। ऐसे में यदि आप भी घर या प्रापर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह जानकारी आपके काम की हो सकती है। देश के कुछ राज्यों में ऐसे नियम हैं जिनसे महिलाओं को स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 1% से 3% तक कम देने होते हैं। इससे आपको बचत होगी। इसलिए इस नियम के बारे में जानकारी जरूरी है।

Home Buying Tips: घर खरीदने की योजना बनाते समय यह भी विचार आता है कि प्रापर्टी किसके नाम पर लें। अपने या पत्नी के नाम पर। इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। पत्नी या घर की महिला के नाम से घर खरीदने कई सारे लाभ से पैसे बचते हैं। इससे प्लाट या घर की की कीमत पर भी असर पड़ता है। देश के कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी के साथ रजिस्ट्रेशन फीस में 1% से 3% तक की राहत दी जाती है। इसको यूं समझें कि यदि या जिस महिला के नाम से घर खरीदना है, वह गृहणी है। ऐसे में उनकी आय दिखाने का कोई माध्यम नहीं होता। ऐसे में उनके नाम पर लोन लिया जा सकता है।

पत्नी के नाम पर लें घर मिलेगा यह लाभ
पत्नी के नाम पर लें घर मिलेगा यह लाभ

Home Buying Tips : यह है प्रक्रिया

यदि पति कामकाजी है और पत्नी के नाम से लोन लेता है तो ब्याज दर में 1 प्रतिशत का लाभ मिल सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप पत्नी की संपत्ति के को-ओनर हों। पत्नी के गृहणी होने की स्थिति में उनकी कोई भी आय नहीं होती। जाहिर सी बात है कि वे इनकम रिटर्न भी फाइल नहीं करती होंगी। ऐसे में उनके नाम से होम लोन नहीं लिया जा सकता। ऐसी स्थिति में यदि अपनी आय पर पत्नी के नाम से घर लेते हैं तो पत्नी को गिफ्ट की श्रेणी में गिना जाएगा। इनकम टैक्स नियम के अनुसार यदि गिफ्ट की कीमत 50,000 रुपये से अधिक नहीं होने पर इस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। वहीं इसकी कीमत 50,000 रुपये से ज्यादा होने पर गिफ्ट लेने वाले की अन्य स्रोत से आय में इसकी गिनती हो जाएगी। इस पर नियम के तहत ही टैक्स का भुगतान करना होगा। हालांकि यह भी विशेष बात है कि गिफ्ट किसके द्वारा दिया गया है। यदि कोई रिश्तेदार या दोस्त 50,000 रुपये से अधिक कीमत का गिफ्ट देता है तो जैसे पति पत्नी को गिफ्ट देता है तो यह टैक्स से मुक्त रहेगा।

Home Buying Tips : क्लबिंग प्रोविजन का मिलेगा लाभ

पति द्वारा पत्नी को गिफ्ट देने की स्थिति में यह संपत्ति ली तो पत्नी के नाम पर जाती है, लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता। अब अहम बात यह है कि क्या इस प्रापर्टी से कोई आय होगी। यदि इसका जवाब हां है तो अब इसे समझ लें। जाहिर सी बात है कि इस प्रापर्टी से होने वाली आय पत्नी के नाम से होगी। ऐसे में आयकर के सेक्शन 64 के तहत क्लबिंग प्रोविजन लागू हो जाएगा। इसके तहत टैक्स का भुगतान करना होगा। हालांकि यह कोई घबराने की बात नहीं है। इस प्रापर्टी से होने वाली आय के आधार पर बनने वाले टैक्स को बोझ भी पत्नी के नाम नहीं होगा। यह टैक्स पति को ही देना होगा।

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