DGP Advisory : सड़क हादसे को अंजाम देकर भागे तो ड्राइिवंग लाइसेंस कैंसिल, शराब पीकर ड्राइविंग की तो होगी 20 दिन की जेल
देखें हरियाणा DGP द्वारा जारी ट्रैफिक एडवाइजरी

Haryana DGP Advisory : हरियाणा में DGP ओपी सिंह ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें अगर आप सड़क हादसे को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और साथ ही दो साल के लिए सलाखों के पीछे भेज दिए जाआगे। इसके अलावा अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं तो आपको सीधे 20 दिन की जेल होगी। इन नियमों को सख्ती से लागू करने के आदेश हरियाणा के DGP ने जारी किए हैं।
डीजीपी ने कहा है कि रोड पर अगर (Haryana DGP Advisory) कहीं पर भी हादसा हो जाता है और हादसे को अंजाम देकर घायल को पड़े छोड़कर दूसरा वाहन चालक मौके से भाग जाता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। ऐसे लोग घायल को अस्पताल तक पहुंचाने की जहमत नहीं करते, जिससे सही समय पर इलाज नहीं मिलने पर घायल की जान तक चली जाती है। ऐसे वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे। हादसे में टक्कर मार कर भागने वाले ड्राइवरों के लिए साल-दो साल के लिए जेल भेजने का इंतजाम करें और उनका डीएल कैंसिल करें।
Haryana DGP Advisory : डीजीपी ने पत्र में लिखी ये अहम बातें
हरियाणा पुलिस महानिदेशक (DGP) ओपी सिंह ने सभी पुलिस अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए कहा है कि मेरे प्रिय चौकी इंचार्ज, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी एवं कर्मी, एसएचओ एवं डीएसपी, मैं आपका ध्यान सड़क दुर्घटना में हो रहे जानी नुकसान की और आकर्षित करना चाहूंगा। इस साल जनवरी-अक्टूबर की अवधि में हरियाणा में लगभग 4,000 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई है। ये राज्य में इस अवधि में हत्या में हुए 800 मौतों से पांच गुना ज्यादा है।

डीजीपी ने आगे लिखा कि इन हादसों में जान गंवाने वाले ज्यादातर 20 से 30-35 साल की आयु के होते हैं और ये ही परिवार को चलाने वाले होते हैं। ऐसे में अगर परिवार में कमाने वाला ही चला गया तो परिवार में कुछ नहीं बचता। घायलों की संख्या इनसे कहीं ज्यादा है। इलाज में लाखों खर्च होते हैं। कई तो पूरी उम्र के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसे एक मानव-निर्मित आपदा समझें जिसे प्रयास से कम किया जा सकता है।
Haryana DGP Advisory : शराब पीकर गाड़ी चलाते पकडे तो जेल पक्की
डीजीपी ओपी सिंह ने आगे लिखा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को 15-20 दिन के लिए जेल जरूर भेजें। पहले ड्रंक एंड ड्राइव केस में हाथों जमानत हो जाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा जहां ओवर स्पीडिंग की संभावना है, वहां इफेक्टिव नाके लगाएं, बेदर्दी से चालान ठोंके। ऐसे सिरफिरों की वजह से सड़कें फायरिंग रेंज से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। ट्रक ऑपरेटरों से मिलकर ये तय करें कि उनके ड्राइवर प्रशिक्षित हैं और उनके यहां ड्राइवरों को जरूरी आराम देने की प्रथा है।
Haryana DGP Advisory : कोहरे को लेकर भी डीजीपी ने दिए निर्देश
डीजीपी ने कहा कि ठंड की दस्तक के साथ ही धुंध का मौसम आ गया है। सड़कों पर या साइड में जो भी वाहन रोके तो अपने इंडिगेटर या डीपर जरूर जलाएं। अगर धुंध में हादसा होता है तो इसके लिए जिम्मेदार वहां की लोकल पुलिस को माना जाएगा। एक्सीडेंट में घायल को आधे घंटे के अंदर-अंदर नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं।










