Haryana Roadways : हरियाणा रोडवेज ने बदले नियम, 40 से 99 फीसदी दिव्यांगों को रोडवेज में फ्री सफर
Haryana Roadways : हरियाणा सरकार ने दिव्यांग यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य परिवहन विभाग की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा देने का आदेश जारी किया है। हालांकि इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी लेकिन परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 40 प्रतिशत से लेकर 99 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले व्यक्ति हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे।यह सुविधा हरियाणा के निवासियों को राज्य की सीमा के भीतर, चंडीगढ़ तथा दिल्ली तक की यात्रा के लिए मिलेगी।
Haryana Roadways : दिव्यांग यात्रियों को UDID कार्ड रखना होगा साथ
इसके लिए दिव्यांग व्यक्तियों को यूडीआईडी (UDID) कार्ड अनिवार्य रूप से साथ रखना होगा। रोडवेज कंडक्टर या चेकिंग टीम द्वारा मांगने पर कार्ड दिखाना जरूरी होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 100 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति के साथ एक सहायक या अटेंडेंट को भी मुफ्त यात्रा सुविधा मिलती रहेगी, लेकिन यह सुविधा केवल उसी स्थिति में लागू होगी जब सहायक दिव्यांग व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहा हो।

परिवहन विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों की जानकारी देने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह फैसला वित्त विभाग की सहमति के बाद लागू किया गया है। माना जा रहा है कि सरकार के इस निर्णय से हजारों दिव्यांग यात्रियों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी आवाजाही पहले से आसान हो जाएगी। हालांकि दो सप्ताह पहले सीएम ने इसकी घोषणा की थी लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। अब विभाग ने आदेश जारी कर इसे सख्ती से लागू करने के लिए कहा है।










