EPFO E Prapti Portal : EPFO सब्सक्राइबर्स निकाल सकेंगे फंसा हुआ पैसा, निष्क्रिय खाते से बिना UAN नंबर भी निकल सकेगी राशि

पेंशन बढ़ाने की भी तैयारी अब 1000 रुपये की जगह मिलेंगे 7500

EPFO E Prapti Portal : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सब्सक्राइबर्स और पेंशन धारकों को राहत देने वाली बड़ी खबर आ रही हैं। क्योंकि इन दोनों ही योजनाओं से वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशन धारकों को भी जबरदस्त लाभ होने वाला है।

क्योंकि बिना UAN नंबर के अब तक लोगों को खाते से राशि निकलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अब यह राशि निकालना आसान हो जाएगा। साथ ही एंप्लॉई पेंशन स्कीम (EPS-95) के तहत न्यूनतम पेंशन भी 1000 रुपये से बढ़ कर 7500 रुपये होने जा रही है।

इसके अलावा जिन खाताधारकों के पुराने PF अकाउंट बंद हैं, उनके लिए ई-प्राप्ति नाम से एक नया पोर्टल भी लाया जाएगा। EPFO द्वारा इसकी घोषणा की गई है। यह लाभ निष्क्रिय खातों की स्थिति में भी मिलेगा। यह नया पोर्टल ऐसे लोगों को मदद करेगा, जिनके जिनके UAN नंबर नहीं है। इससे इनको फंसा हुआ पैसा निकाला जा सकेगा।

7500 रुपये होगी न्यूनत्म पेंशन

साथ ही पेंशन धारकों के लिए बड़ा फैसला EPFO द्वारा लिया गया है। इसक तहत मासिक पेंशन को बढ़ा कर 1000 रुपसे से 7500 रुपये किया जा सकता है। फिलहाल EPS-95 योजना के तहत जो EPFO सदस्य सेवानिवृत होते हैं, उनको न्यूनत्म 1000 रुपये प्रति महीना पेंशन का प्रावधान है। पेंशनर्स एसोसिएशन और लेबर यूनियनों ने इसको लेकर बढ़ती महंगाई का तर्क दिया है। अब पेंशन 7500 रुपये महीना करने की मांग की गई है।

संसदीय समिति भी कर चुकी है सिफारिश

इसको लेकर संसदीय समिति भी अपनी सिफारिश दे चुकी है। EPFO के सूत्रों का कहना है कि इसको लेकर जल्द ही सरकार के स्तर पर फैसला लिया जा सकता है। यह फैसला होने से EPFO के लाखों ऐसे सदस्यों को लाभ होगा, जो सेवानिवृत हो चुके हैं। क्योंकि 7500 रुपये उनको अपनी जरूरत पूरी करने में महत्वपूर्ण होंगे।

1000 रुपये कम तो नहीं होगी खास कागजी कार्रवाई

इस योजना के तहत EPFO द्वारा बड़ा निर्णय यह भी लिया गया है कि जिन खाता धारकों के PF खाते में 1000 रुपये या इससे भी कम पैसे हैं तो उनका भुगतान बेहद साधारण तरीके से होगा। इसके लिए किसी जटिल कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया नहीं होगी।

यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में चली जाएगी। नियमानुसार सेवानिवृति के तीन साल के भीतर यदि इसमें राशि जमा नहीं होती है तो इसको निष्क्रिय खाता मान लिया जाता है। इससे ऐसे खातों में जमा राशि पर ब्याज मिलना बंद कर दिया जाता है। हालांकि सेवानिवृति की उम्र यदि 55 साल से कम है तो इसमें पैसा जमा नहीं होने पर भी 58 साल की उम्र तक ब्याज दिया जाता है।

अब आधार नंबर से भी मिल सकेगा PF खाता

जिन लोगों के पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) नहीं है वे भी आसानी से अपने खाते की पहचान कर इसमें जमा राशि का पता लगा सकेंगे। साथ ही इस राशि को निकलवाया भी जा सकेगा। इसके लिए EPFO की ओर से बड़ी राहत दी जा रही है।

इसकी सुविधा नए ई-प्राप्ति पोर्टल यानी ‘EPF आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इन-ऑपरेटिव अकाउंट्स की सुविधा होने वाली है। काफी लोगों के पीएफ अकाउंट पुराने समय के थे, जो UAN में परिवर्तित नहीं हो सके। अब अपने आधार नंबर के माध्यम से इन खातों की पहचान की जा सकेगी।

31.8 लाख खाते हैं बंद

सरकार द्वारा दी गई जानकारी में पहले ही बताया गया है कि देश भर में करीब 31.8 लाख पीएफ खाते ऐसे हैं, जो बंद हैं। वहीं 5 से 10 साल के समय से जो खाते सक्रिय नहीं रहे हैं, उनकी संख्या 41% है। इसके अलावा 22% खाते ऐसे हैं, जो 20 साल से भी अधिक समय से निष्क्रिय हैं।

ऐसे में नया पोर्टल इन लोगों के लिए काफी राहत देने वाला होगा। इससे यह लोग अपने पुराने खाते को ट्रैक कर कसेंगे और इसके बाद UAN से जोड़ा जा सकेगा। ऐसे में परिवार कोई भी सदस्य खाते से राशि निकलवा सकेगा।

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