Hisar Illegal Colonies : 20 अवैध कॉलोनियों पर बड़ा एक्शन, रजिस्ट्री और बिजली कनेक्शन पर लगी रोक
हरियाणा डायरी, हिसार : जिला नगर योजनाकार व प्रशासन ने हिसार शहर और आसपास (Hisar Illegal Colonies) विकसित की गई अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला टाउन प्लानर (डीटीपी) कार्यालय द्वारा तहसील और नगर निगम को लगभग 20 अवैध कॉलोनियों की सूची भेजी गई है। इन कॉलोनियों में अब न तो जमीनों की रजिस्ट्री होगी और न ही नए बिजली कनेक्शन जारी किए जाएंगे।
प्रशासन के इस फैसले का उद्देश्य अनधिकृत कॉलोनियों के विस्तार पर रोक लगाना और लोगों को अवैध संपत्तियों में निवेश से बचाना है, ताकि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के भूमि लेन-देन या निर्माण गतिविधि पर नजर रखी जा सके। सूची में शामिल प्रमुख क्षेत्रों में कैमरी रोड, कैमरी-सीसवाल लिंक रोड, राजगढ़ रोड, मिर्जापुर रोड, सिरसा रोड तथा शहर के अन्य बाहरी इलाके शामिल हैं। इन क्षेत्रों में कई कॉलोनियां बिना आवश्यक स्वीकृतियों के विकसित की गई हैं।
Hisar Illegal Colonies : रजिस्ट्रियों पर पूरी तरह रोक
हिसार जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन कॉलोनियों को अवैध घोषित किया गया है, वहां किसी भी प्लॉट, मकान या जमीन की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। तहसील कार्यालय को निर्देश दिए गए हैं कि सूचीबद्ध कॉलोनियों से संबंधित दस्तावेजों का पंजीकरण रोक दिया जाए। अक्सर देखा गया है कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों को बाद में मूलभूत सुविधाओं और स्वामित्व संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
Hisar Illegal Colonies : बिजली कनेक्शन जारी नहीं होंगे
डीटीपी विभाग ने बिजली निगम को भी पत्र भेजकर इन कॉलोनियों में नए बिजली कनेक्शन जारी न करने के निर्देश दिए हैं। विभाग का कहना है कि अवैध कॉलोनियों को सुविधाएं मिलने से उनके विस्तार को बढ़ावा मिलता है, इसलिए ऐसी कॉलोनियों में बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर भी नियंत्रण रखा जाएगा। हालांकि जिन उपभोक्ताओं के पुराने और वैध कनेक्शन पहले से मौजूद हैं, उनके संबंध में अलग से नियम लागू हो सकते हैं, लेकिन नए कनेक्शन पर रोक रहेगी।
Hisar Illegal Colonies : दोबारा निर्माण करने वालों पर होगी एफआईआर
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जिन अवैध कॉलोनियों में पहले कार्रवाई की जा चुकी है और वहां निर्माण हटाया गया था, यदि दोबारा निर्माण किया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि कई मामलों में अवैध निर्माण हटाने के बाद फिर से निर्माण शुरू कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में अब सख्त रुख अपनाया जाएगा।
दरअसलअवैध कॉलोनियां शहरी विकास की योजनाओं को प्रभावित करती हैं। इन क्षेत्रों में सड़क, सीवरेज, जल निकासी, पार्क, स्कूल और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का समुचित प्रावधान नहीं होता। इससे भविष्य में प्रशासन और आम नागरिक दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
Hisar Illegal Colonies : प्रशासन की जनता से अपील
जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी प्लॉट या संपत्ति की खरीद से पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य करें। डीटीपी कार्यालय, नगर निगम या संबंधित विभाग से जानकारी लेकर ही निवेश करें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी या वित्तीय समस्या का सामना न करना पड़े। यह कार्रवाई हिसार में अनियोजित शहरी विकास पर रोक लगाने और नियमानुसार कॉलोनियों के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।










