Fines For Plastic : स्वच्छता के लिए सख्ती, भागलपुर नगर निगम ने लिया कठोर फैसला
ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों पर प्लाटिक फैंकने पर 5000 हजार रुपये जुर्मना, खुले में थूका तो देने होंगे 100 रुपये
Fines For Plastic : अप्रैल महीने में होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण-2026 से पहले बिहार के भागलपुर नगर निगम ने खास फैसला लिया है। इसे तहत शहर को सुंदर और कचरा मुक्त रखने के लिए सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। निगम ने फैसल लिया है कि यदि ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों पर कोई प्लाटिक का कचरा डालता है तो उसको 5000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। इसके साथ ही शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थान पर थूकता पाए जाने पर 100 रुपये जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा खुले में मल या कीचड़ डालने पर 2500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र के सभी 51 वार्डों खुले नालाें व नालियों में गंदगी डालने पर यह नियम लागू रहेगा।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 से पहले नगर निगम के इन प्रयासों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों पर आने वाले लोग यहां पर प्लास्टिक का कचरा फैलाते हैं। साथ ही जगह-जगह पर थूकने से शहर की सुंदरता प्रभावित होती है। ऐसे में निगम की यह सख्ती काफी महत्वपूर्ण रहेगी। हालांकि देखना होगा कि यह सख्ती सिर्फ कागजी होगी, या इसको लागू करने के लिए अधिकारी गंभीर रहेंगे।
अप्रैल महीने में आएगी सर्वेक्षण टीम
दरअसल सर्वेक्षण के लिए केंद्रीय टीम इस साल अप्रैल महीने में आनी है। इससे पहले निगम द्वारा शहर को स्वच्छ बनाने के लिए जी जान लगाई जा रही है। इससे प्रशासन भागलपुर को स्वच्छता में बेहतर रैंकिंग दिलवाने में कितना सफल होगा, यह समय ही बताएगा। अब इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। शहर का सुंदर और स्वच्छ रखने की अपील निगम प्रशासन द्वारा की जा रही है।

जागरूकता के साथ ही सख्ती भी
एक ओर निमग द्वारा जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं इसके साथ सख्ती भी की है। इससे शहर में गंदगी फैलने पर रोक लगाई जाएगी। निगम की ओर से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 का पालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए गए हैं। इसके तहत शहर के धार्मिक व ऐतिहासिक स्थानों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक कचरा फेंकना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बावजूद यदि कोई ऐसा करता है यानी खुले में कूड़ा जलाने, सड़कों, नदी, नालों के किनारे कचरा फैंकने वालों पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
सेप्टिक टैंक की गंदगी फैंकने पर 1600 रुपये जुर्माना
खुले में प्लास्टिक फैकने और थूकने के साथ ही बड़ा निर्णय यह लिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सेप्टिक टैंक की गंदगी खुले में डालता है तो उस पर 1600 रुपये जुर्माना लगेगा। दरअसल निगम का कहना है कि प्रशासन ,ज्ञरा सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए सुविधा दी जा रही है। इससे टैंक से निकलने वाली गंदगी फीकल स्लज का निस्तारण किया जा सकता है। इसके लिए 1600 रुपये फीस निर्धारित है। ऐसे में यह गंदगी खुले में फैंकने पर भी 1600 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है।
भागलपुर को मिला 64 वां स्थान
पिछले साल यानी स्वरूछता सर्वेक्षण 2025 में भागलपुर को 27वां स्थान मिला था। भागलपुर 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में आता है। हालांकि बिहार में गयाजी सबसे ऊपर रहा। अब प्रयास किए जा रहे हैं कि भागलपुर को स्वच्छता में बेहतर रेंक मिले। इसके लिए नगर निगम के साथ-साथ अन्य विभागों से तालमेल कर कार्य किया जा रहा है। हालांकि भागलपुर ने इससे पिछले साल यानी 2023 के सर्वेक्षण के मुकाबले बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। क्योंकि 2023 के सर्वेक्षण में भागलपुर 366 वें स्थान पर था। ऐसे में निगम अधिकारियों की मेहनत और भागलपुर की जनता के सहयोग से अब फिर से बेहतर परिणाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।










